दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से हालात खतरनाक, GRAP-IV लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में दर्ज होने के बाद सरकार ने GRAP-IV (Graded Response Action Plan) लागू कर दिया है। इसके तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।

क्या है GRAP-IV के तहत पाबंदियां?

  1. निर्माण कार्य बंद: सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक।
  2. औद्योगिक गतिविधियां बंद: गैर-जरूरी औद्योगिक कार्यों पर पूरी तरह प्रतिबंध।
  3. डीजल वाहनों पर रोक: भारी डीजल वाहनों की आवाजाही बंद, केवल आवश्यक सेवाओं के वाहन ही चलेंगे।
  4. स्कूलों को निर्देश: बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में आउटडोर गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार की सलाह

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और मास्क पहनें। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है।

प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर चिंता

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का असर स्वास्थ्य पर सीधा पड़ रहा है। सांस की बीमारियां, खांसी, और अन्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियां प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं।

क्या करना चाहिए?

  • घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करें।
  • जरूरत न हो तो वाहन चलाने से बचें।
  • स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

प्रदूषण को रोकने के लिए नागरिकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। सामूहिक प्रयासों से ही इस गंभीर समस्या का समाधान संभव है।

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